MP Election: मतदान के लिए छुट्टी नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर की चेतावनी
MP Assembly Election 2023 के लिए 17 नवंबर की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जहां इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं मतदान से पहले कलेक्टर इलैया राजा जी ने सभी औद्योगिक संस्थानों को सख्त चेतावनी देते हुए कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने की बात कही है।
मतदान के दिन किसी संस्था फै़क्टरी कारख़ाने अथवा ऐसे संस्थान जहां बड़े पैमाने पर कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश नहीं दिए जाने पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसे संस्थानों में फ्लाइंग स्क्वॉड के माध्यम से कल रैंडम चेकिंग की जाएगी। यदि यह पाया गया कि कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश नहीं दिया गया है तो ऐसे संस्थानों के मालिकों के विरुद्ध पुलिस में एफ़आइआर भी दर्ज की जाएगी और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट तथा अन्य संगत अधिनियमों के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुलमिलाकर, देखा जाए तो 17 नवंबर की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जहां इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं मतदान से पहले कलेक्टर इलैया राजा जी ने सभी औद्योगिक संस्थानों को सख्त चेतावनी देते हुए कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने की बात कही है।
कुछ ऐसा है आदेश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रमानुसार 17 नवम्बर, 2023 को मतदान होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। संपूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा। इस संबंध में श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा भी परिपत्र जारी कर अवकाश संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये है।
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