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रेप, हमला और दरिंदगी... इंदौर आर्मी अफसरों की महिला मित्र गैंगरेप में कितने लोग थे शामिल? 3 आरोपी अरेस्ट

Indore Gang Rape Case: मध्य प्रदेशके इंदौर में सेना के दो ट्रेनी अफसरों और उनकी दो महिला मित्रों के साथ मारपीट, लूट और गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर सेना के दो ट्रेनी अफसरों की महिला मित्रों में से एक के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक अनिल बरोर (27) और पवन बंसुनिया (23) को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी अनुसार एक अन्य आरोपी रितेश भाभर (25) को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया।

Indore Gang Rape Case

आरोपियों की गिरफ्तारी तब हुई है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और पार्टी द्वारा शासित राज्यों में 'अस्तित्वहीन' कानून-व्यवस्था का आरोप लगाया है।

पुलिस सुपरिटेंडेंट (ग्रामीण) हितिका वासल के मुताबिक भाभर पर घटना के दौरान दो सैन्य अधिकारियों और उनकी दो महिला मित्रों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का आरोप है, जबकि अन्य आरोपी लाठी लेकर आए थे।

पुलिस ने बताया कि महू सैन्य छावनी से करीब 30 किलोमीटर दूर लोकप्रिय पर्यटन स्थल जाम गेट के पास बुधवार तड़के हुई इस घटना के सिलसिले में कुल 6 आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

एसपी के मुताबिक तीनों फरार आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगी हुई हैं और उनमें से किसी के बारे में भी सूचना वाले को 10 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है। 23 और 24 साल के आर्मी अफसर अपनी दो महिला मित्रों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए थे। दोनों इन्फैंट्री स्कूल में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक आरोपी रात करीब दो बजे पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और कार में बैठे एक अधिकारी और उसकी महिला मित्र पर हमला कर दिया। शोर सुनकर पहाड़ी पर बैठे दूसरे अधिकारी और उनकी महिला मित्र मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस के मौके पर आने पर सेना के अधिकारियों और उनकी महिला मित्रों को महू सिविल अस्पताल लाया गया।

हवाले से बताया कि मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि महिलाओं में से एक के साथ रेप हुआ था। अधिकारी की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार), 310-2 (डकैती), 308-2 (जबरन वसूली) और 115-2 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। हालांकि, पीड़ित महिला ने अभी तक अपना बयान नहीं दिया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था। सेना के दो अधिकारियों को चोट तो आई हैं, लेकिन वे गंभीर नहीं हैं। महिला, जिसके साथ दुष्कर्म होने का शक है, उसके शरीर पर खरोंच के निशान सहित कई चोटें हैं। हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट में रेप या गैंगरेप की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है।

एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट रूपेश द्विवेदी ने बताया, 'हम मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि महिला के साथ रेप या गैंगरेप हुआ है, जब तक कि वह खुद ऐसा न कहे। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए धारा लगाई है कि अगर वह इसे लेकर बयान दर्ज कराती हैं, तो ये धाराएं लागू हो सकती हैं। आर्मी अफसर को शक है कि उसकी महिला मित्र का रेप हुआ है। लेकिन महिला ने अपना बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। हमने फिलहाल रेप की धाराएं लगाई हैं, लेकिन यह तभी लागू होंगी जब महिला बयान देगी।

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