कौन हैं जज न्याय बिंदु, जिन्होंने केजरीवाल को दी जमानत, लोग महिला न्यायाधीश पर क्यों उठा रहे हैं सवाल?
Judge Niyay Bindu: दिल्ली की शराब नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। ग्रीष्मावकाश के दौरान ईडी सीबीआई की विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर केजरीवाल की जमानत का फैसला सुनाया है। इसके बाद से महिला जज न्याय बिंदु सुर्खियों में हैं।
फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल शराब नीति घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट दी गई जमानत पर रोक लगा दी है।

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क्यों चर्चा में हैं सीएम केजरीवाल को बेल देने वाली जज न्याय बिंदु?
असल में जज न्याय बिंदु ने जिस आधार पर सीएम केजरीवाल को बेल दी है। उसपर सवाल उठाए जा रहे हैं। जज न्याय बिंदु ने कहा है प्रथम दृष्टया, उनका (सीएम केजरीवाल) अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। जज ने कहा, "यह संभव हो सकता है कि आवेदक के परिचित कुछ लोग किसी अपराध में शामिल हों... लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा है।"
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कोर्ट ने आदेश में कहा- 'हजारों पन्ने पढ़ने का समय नहीं है'
जज ने फैसले में कहा कि इस समय हजारों पन्नों के दस्तावेजों को देखना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण माना और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत के खिलाफ ईडी की दलीलें सुनने से भी इनकार कर दिया और ईडी के वकील से अपनी दलीलें बहुत संक्षेप में पेश करने को कहा था।
जमानत आदेश के खिलाफ दलील देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलें नहीं सुनीं, ईडी द्वारा दिए गए दस्तावेजों को नहीं देखा और कहा कि यह बहुत बड़ा है। उन्होंने, "कोर्ट का कहना है कि बहुत बड़े दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। इससे ज्यादा गलत आदेश कोई नहीं हो सकता। कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह प्रस्तुत दस्तावेजों को देखे।''
जज ने केजरीवाल के इस दावे पर ईडी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया कि उन्हें कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी (FIR) या एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा दर्ज ईसीआईआर में नाम दर्ज किए बिना गिरफ्तार किया गया था।
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जज न्याय बिंदु को लेकर सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?
जज न्याय बिंदु के जमानत वाले फैसले पर कईयों ने सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि जज ने ईडी के दस्तावेज पढ़े बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और कहा कि उसके पास हजारों पन्ने पढ़ने का समय नहीं है।
Who is Judge Niyay Bindu: कौन हैं जज न्याय बिंदु?
- विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने दिल्ली उत्तर पश्चिम जिले के रोहिणी कोर्ट में वरिष्ठ सिविल जज के रूप में काम किया है।
- जज न्याय बिंदु ने द्वारका में वरिष्ठ सिविल जज के रूप में भी काम किया है।
- रिपोर्टों के जज न्याय बिंदु सिविल और आपराधिक दोनों तरह के कानूनों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
- जज न्याय बिंदु के सामने पेश होने वाले वकीलों को कहना है कि उन्हें कानून की बहुत अच्छी समझ है। उनका करियर भले ही छोटा है लेकिन वह सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों को देखती हैं।
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