सीएम केजरीवाल को अभी जमानत नहीं, ED की याचिका पर फैसला सुरक्षित, जानिए ED ने दलील में क्या- क्या कहा?
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई रोक दी है। कोर्ट ने यह फैसला ईडी की और हाईकोर्ट में दायर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि बेल जिस तरीके से दी गई वो उचित नहीं था।
दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी। ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान एसवी राजू ने निचली अदालत के आदेश को विकृत बताया। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष तत्काल याचिका पर सुनवाई के दौरान एसवी राजू ने कहा, "ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। अदालत ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यह अदालत का गलत बयान है।"

ईडी की याचिका पर सुनवाई होने के बाद केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी की दलीलों पर बेंच ने कहा, "...तो आप दो-तीन दलीलें दे रहे हैं- आपकी बात नहीं सुनी गई और धारा 45 पीएमएलए पर ठीक से कार्रवाई नहीं की गई और हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया गया।"
वहीं एएसजी राजू ने कहा, "संवैधानिक कुर्सी पर बैठना जमानत का आधार है? इसका मतलब है कि हर मंत्री को जमानत मिलेगी, आप सीएम हैं, इसलिए आपको जमानत मिलेगी।"
सीएम केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित
ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने कहा कि अगले कुछ दिन में इस पर निर्णय दिया जाएगा। हालांकि ईडी की याचिका पर आदेश तक हाईकोर्ट ने बेल आर्डर पर अमल करने पर रोक लगा दी है।












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