Waqf Amendment Bill: वक्फ विधेयक में हुए कौन से 8 बड़े बदलाव, गैर-मुस्लिम सदस्यों को लेकर प्रावधान क्या है?
Waqf Amendment Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिशों और केंद्र की मोदी सरकार में बीजेपी (BJP) की सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी जेडीयू (JDU) और टीडीपी (TDP) जैसे सहयोगी दलों के सुझावों पर आधारित हैं।
बुधवार (2 अप्रैल,2025)को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रावधान जोड़े गए हैं।

Waqf Amendment Bill: 1) वक्फ संपत्तियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण बरकरार
विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार की भूमिका बनी रहेगी।
Waqf Bill: 2) पुरानी मस्जिदों और दरगाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी भी पुरानी मस्जिद, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा, यानी पुराने धार्मिक स्थलों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यह प्रावधान जेडीयू के सुझाव पर जोड़ा गया है।
Waqf Amendment Bill: 3) औकाफ की सूची का डिजिटल अपडेट अनिवार्य
विधेयक के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि वक्फ की संपत्तियों की सूची को गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट किया जाए। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और कोई भी व्यक्ति इन संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा।
Waqf Amendment Bill News: 4) वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या में इजाफा
संशोधन के बाद अब वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा दो गैर-मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इसके अतिरिक्त, वक्फ मामलों से जुड़े संयुक्त सचिव को भी पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
Waqf Amendment Bill: 5) दो से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं
धारा 11 में किए गए संशोधन के अनुसार, यदि कोई पदेन सदस्य गैर-मुस्लिम है, तो उसे गैर-मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि परिषद में दो से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य (हिंदू या अन्य धर्मों के लोग) हो सकते हैं, और इनके अलावा राज्य सरकार का एक अधिकारी भी नामित किया जाएगा।
Waqf Amendment Bill: 6) वक्फ संपत्ति दान करने के लिए इस्लाम धर्म का पालन आवश्यक
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा प्रस्तावित धारा 14 को विधेयक में जोड़ा गया है। इस प्रावधान के तहत, कोई भी व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकेगा, जब वह कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति को वक्फ करने में कोई धोखाधड़ी न हो, आवश्यक प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे।
Waqf Bill: 7) वक्फ ट्रिब्यूनल में तीन सदस्य होंगे
पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में केवल दो सदस्य होते थे, लेकिन संशोधन के बाद इसमें तीसरा सदस्य एक इस्लामिक स्कॉलर होगा। यह बदलाव वक्फ संबंधी मामलों के निपटारे में अधिक संतुलन लाने के उद्देश्य से किया गया है।
Waqf Amendment Bill: 8) कलेक्टर की जगह वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी जांच की जिम्मेदारी
पहले, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और निगरानी का जिम्मा कलेक्टर के पास था। नए संशोधन के अनुसार, अब यह जिम्मेदारी उससे ऊपर की रैंक के किसी अधिकारी को दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार नामित करेगी।












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