चारा घोटाले के तीसरे केस में भी लालू प्रसाद यादव दोषी करार

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे केस में भी दोषी करार दिया गया है। उनके खिलाफ चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी करार दिया गया है। अब इस केस में बहस के बाद लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव को छह जनवरी को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही लालू पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

Verdict In Third Fodder Scam Case Involving Lalu Yadav Today

गौरतलब है कि साल 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई। इस मामले का केस साल 1996 में दर्ज हुआ। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 76 आरोपी थे, सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो चुका है। वहीं दो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और तीन आरोपियों को सरकारी गवाह बना दिया गया।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट चारा घोटाले की सुनवाई डे-टू-डे बेसिस पर कर रही है। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले मामले में पांच मामले दर्ज है। इनमें से दो पर सजा का ऐलान हो चुका है।

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