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महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, खाली किया दिल्ली का सरकारी बंगला

Mahua Moitra vacates Delhi bungalow: तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने सांसदी जाने के बाद गुरुवार, 18 जनवरी को राजधानी दिल्ली में आवंटित अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है। उन्हें दिसंबर 2023 में कैश फॉर क्वेरी मामले में दोषी पाए जानें के बाद संसद से निष्काषित कर दिया गया था। मंगलवार को संपदा निदेशालय (डीओई) ने उन्हें बेदखली का नोटिस भेजा था।

महुआ मोइत्रा के प्रतिनिधि के मुताबिक, उन्होंने शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया था और कब्जा उनके वकीलों ने संपदा निदेशालय को सौंप दिया था।

Mahua Moitra

मोइत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। न्यायालय ने DoE द्वारा भेजे गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा था।

न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो सांसदों के विधायक पद से हटने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।

यह भी देखें: "मां काली का श्राप लगा है", महुआ की सांसदी जाने पर सुवेंदु अधिकारी का तंज

मोइत्रा को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार स्वीकार करने और संसद की वेबसाइट का अपना यूजर आईडी और पासवर्ड उनके साथ साझा करने के लिए नैतिक पैनल द्वारा "अनैतिक आचरण" का दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

पैनल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की थी, जिन्होंने मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था।

यह भी देखें: सांसदी जाने पर महुआ ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कैश फॉर क्वेरी मामले में हुईं थी निष्काषित

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