केंद्र सरकार को झटका, पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला देते हुए केंद्र सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब तक संवैधानिक पीठ मामले पर फैसला नहीं देती तब तक इस आदेश पर रोक जारी रहेगी।
इससे पहले न्यायाधीश एके सीकरी और अशोख भूषण की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला 4 मई को सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 13 9एए के तहत इस साल 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन (स्थायी खाता संख्या) के आवंटन के मद्देनजर आधार या आधार नामांकन आईडी को अनिवार्य कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊपर नहीं जा सकता है केंद्र
सरकार के कदम का विरोध करते हुए, सीपीआई नेता बिनोय विश्वम सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ से कहा था कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के आदेश से ऊपर नहीं जा सकता है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड स्वैच्छिक है।
उन्होंने तर्क दिया सरकार को धारा 139 एएए कानून लागू नहीं करनी चाहिए जिससे आधार को पैन के लिए अनिवार्य बनाया जा सके, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के फैसले के आदेश स्पष्ट थे कि आधार स्वैच्छिक था , अनिवार्य नहीं।
सुरक्षित प्रणाली है आधार
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बेंच से कहा था कि पैन का कार्यक्रम संदिग्ध हो गया है क्योंकि यह नकली हो सकता है, जबकि आधार एक "सुरक्षित और मजबूत" प्रणाली है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान नकली नहीं हो सकती।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बेंच से कहा था कि पैन का कार्यक्रम संदिग्ध हो गया है क्योंकि यह नकली हो सकता है, जबकि आधार एक "सुरक्षित और मजबूत" प्रणाली है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान नकली नहीं हो सकती।