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जंतर-मंतर और बोट क्लब पर धरना प्रदर्शन करने पर लगी रोक को SC ने हटाया

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नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में पिछले कुछ समय से जंतर-मंतर पर धरना करने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद जंतर-मंतर और बोट क्लब पर भी लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जंतर-मंतर पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अगले 2 हफ्ते के भीतर इस बाबत गाइडलाइंस बनाने का भी निर्देश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है।

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मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आपको बता दें कि एनजीटी ने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करने से रोक लगा दी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस बाबत नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

यातायात को लेकर भी दिया निर्देश

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कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन को नियंत्रित करने को लेकर केंद्र सरकार और पुलिस अपनी सिफारिश को कोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट ने इसके साथ ही यातायात को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गाइडलाइन और सिफारिश मांगी है। आपको बता दें कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और अन्य लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और शांतिपूर्ण तरीके से जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की मांग की थी।

एनजीटी ने लगाई थी पाबंदी

कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि एनजीटी ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, यही नहीं दिल्ली पुलिस पूरे सेंट्रल दिल्ली में धारा 144 लगाकर प्रदर्शन पर रोक लगा देती है, जोकि मौलिक अधिकारों का हनन है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यहां शांतिपूर्ण प्रर्दशन करने की अनुमति दे दी है। याचिका में सुझाव दिया गया था कि इंडिया गेट के पास बोट क्लब पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक तौर पर इसकी इजाजत दी जा सकती है।

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English summary
Supreme Court says there can not be blanket ban on holding protest at Jantar Mantar and Boat Club.
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