डीके शिवकुमार के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया है। डीके शिवकुमार ने आयकर विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और जांच पर स्टे मांगा था। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने इनकम टैक्स की जांच पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री शिवकुमार को स्टे देने से इनकार कर दिया तो वहीं आयकर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दे दिया।

Supreme court refuses to stay IT proceedings vs Karnataka Cong chief DK Shivakumar

डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी का मामला चल रहा है। 2017 में आयकर विभाग ने उनके खिलाफ ये केस किया था। 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के 64 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी शिवकुमार के खिलाफ केस किया था। मामले में शिवकुमार की गिरफ्तार भी हुई थी।

डीके शिवकुमार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। जेडीएस-कांग्रेस की साझा सरकार में वो मंत्री थे। बाद में कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस-जेडीएस की सरकार बचाने के लिए प्रयासों को लेकर भी वो चर्चा में आए थे। ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई को शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक बदले की भावना में की जा रही कार्रवाई बताते रहे हैं।

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