उम्मीद है वो लीड लेकर,सरकार को सही दिशा में ले जायेंगे, मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोली स्वाति मालीवाल
Swati Maliwal: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं मनीष जी की जमानत से बहुत खुश हूं। उम्मीद है कि अब वह आगे बढ़कर सरकार को सही दिशा में ले जाएंगे।"
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दुष्यंत गौतम ने इस मामले पर अलग राय रखी। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें बरी नहीं किया गया है। गौतम ने इस बात पर जोर दिया कि सिसोदिया अभी भी अपराधी हैं और सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहा कि अदालत को गुमराह करने या अति उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है।

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स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को विस्तार देते हुए एक्स पर लिखा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे है कि मुझपे भ्रष्टाचार की FIR हुई है इसलिए BJP के इशारे पर मैंने ये सब किया। यह FIR 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने दो बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है।
बिभव कुमार के ख़िलाफ़ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से “लेडी सिंघम” थी और आज भाजपा एजेंट बन गई ?स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि पूरी ट्रोल आर्मी मुझपे लगा दी गई सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फ़ोन करके बोला जा रहा है स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है।
मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल्स ट्वीट करवाकर उनकी जान ख़तरे में डाल रहे हैं। आप सांसद मालीवाल ने लिखा कि ख़ैर, झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा न हो जाये की जब सच सामने आये तो अपने परिवारों से भी नज़रे न मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊँगी!
वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं।
ज्ञात हो कि कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की जमातन मंजूर कर दी है।












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