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'जाति के आधार पर कैदियों में भेदभाव सही नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने दिए जेल नियमावली में बदलाव के निर्देश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 राज्यों के जेल नियमावलियों में जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को अमान्य करार दिया है। जिसकी वजह से जेलों में कैदियों को जाति के आधार पर अलग करने की प्रथा की निंदा की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड के नेतृत्व वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, ने जेलों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के निर्देश जारी किए। राज्यों को तीन महीनों के भीतर अपने जेल नियमावलियों में संशोधन करने का निर्देश दिया।

Supreme Court

न्यायालय ने ऐसे सभी प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि अभ्यस्त अपराधियों के संदर्भ मौजूदा कानून के अनुरूप होने चाहिए न कि जाति आधारित। मुख्य न्यायाधीश ने इन प्रथाओं की औपनिवेशिक जड़ों को उजागर किया और सभी नागरिकों के लिए समानता और गरिमा के संवैधानिक आदेश पर जोर दिया।

जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष

इस फैसले में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ चल रहे संघर्ष का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें व्यवस्थित परिवर्तन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और विमुक्त जातियों के खिलाफ भेदभाव जारी है, जिसके लिए हाशिए के समुदायों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है।

'अनुछेद 15 का उलंघन'

न्यायालय ने हाशिए के समूहों को तुच्छ कार्य सौंपने की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती हैं, जो धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। फैसले में विशेष रूप से उन कानूनों की निंदा की गई है जो जाति के आधार पर अपमानजनक कार्य सौंपते हैं।

कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार की आवश्यकता को उजागर करते हुए, इस फैसले में कहा गया है कि कैदियों को सीवर की सफाई जैसे खतरनाक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यह कैदियों के बीच कार्य के निष्पक्ष वितरण का आह्वान करता है, चाहे उनकी जाति पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

जनवरी में दायर की गई थी याचिका

जनवरी में, सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका के संबंध में केंद्र और 11 राज्यों से जवाब मांगा था। इस याचिका में केरला जेल नियमों का उल्लेख किया गया था, जो अभ्यस्त और पुनः दोषी कैदियों के बीच उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर भेदभाव करते हैं।

न्यायालय का यह निर्णय भारत की जेल प्रणाली में जाति आधारित भेदभाव को मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करता है और साथ ही राज्यों से इस फैसले का पालन करने और तीन महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आग्रह करता है।
यह भी देखें: Bihar News: पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्या मामला, निचली अदालत के बाद हाइकोर्ट और अब SC का 'सुप्रीम फ़ैसला'

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