कूड़ा प्रबंधन को लेकर आपके पास कोई प्लान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारा
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को फटकार लगाई थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कूड़ा प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार को फटकारा है। कोर्ट ने कहा कि पूरी दिल्ली में कूड़ा एक गंभीर समस्या बना हुआ है लेकिन दिल्ली सरकार के पास कूड़े को मैनेज करने के लिए कोई प्लान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रभावी कदम बताने के लिए चार हफ्ते का वक्त देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को फटकार लगाई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा ' इस संबंध में 12 जनवरी को अफसरों की मीटिंग हुई, 9 फरवरी को कोर्ट से वक्त मांगा गया फिर भी पुरानी दलील ही दाखिल कर दी गई। दरअसल डेंगू और चिकनगुनिया पर संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हर राज्य में एडवाजयरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे और केंद्र को कहा था कि वो इनकी रिपोर्ट एक साथ कर कोर्ट में दाखिल करें।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को फटकार लगाई थी और कहा कि केंद्र के बनाए नियमों का राज्य ही पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा हो कि केंद्र अपने नियमों को वापस कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल 845 पेज़ के हलफ़नामे पर कहा कि ये खुद में सॉलिड वेस्ट है और हम कचरा ढोने वाले नहीं हैं। इनमें ज्यादातर राज्यों को भेजे गए पत्र हैं। अगर दिल्ली को सफाई के मामले में रोल मॉडल मानोगे तो आप गलत हैं और इससे देशभर में प्रदूषण को लेकर भयावह हालात होंगे।












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