तलाक में पति से ₹2Cr लेकर दुबई टूर, फिर बच्चों को अकेले छोड़ा, जज ने यूं लगाई मां की क्लास
Alimony Case: कर्नाटक हाई कोर्ट में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने तलाक के बाद 2 करोड़ रुपये और 150 ग्राम सोने की भारी भरकम रकम एलिमनी अपने पति से ली। उसके बाद बच्चों को लेकर दुबई चली गई। हैरानी की बात यह है कि एलिमनी मिलने के बाद बावजूद महिला अपने बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर सकी। न ही बच्चों का किसी स्कूल में दाखिला कराया। न ही उन्हें पिता से मिलने दिया।
आरोप है कि 2023 में जब महिला भारत लौटीं, तब बच्चों को बेंगलुरु के एक होटल में अकेला छोड़ दिया। रात 2 बजे पिता को एक अजनबी कॉल आई - बच्चे सड़कों पर घूम रहे थे, एक के पास सोना और पैसे से भरा बैग था। मामला एक बार फिर कोर्ट की दहलीज जा पहुंचा। कोर्ट में पिता की आपबीती सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बच्चों ने भी साफ कहा कि वे अब अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि मां ने उन्हें दो साल तक न स्कूल भेजा, न पिता से मिलने दिया। आइए जानते हैं क्या-कुछ हुआ कोर्ट में ?

आधी रात होटल से गायब पत्नी, बच्चों को सड़क पर छोड़ा!
पिता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कैसे मां ने बच्चों की देखभाल में लापरवाही बरती और उन्हें शिक्षा से वंचित रखा। वकील ने कहा, 'माई लॉर्ड, 2022 में समझौते के तहत मां को 2 करोड़ रुपये और 150 ग्राम सोना दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने बच्चों को पिता से मिलने का अधिकार नहीं दिया। 2023 में, बिना बताए, वह बच्चों को दुबई ले गई, जहां उन्होंने स्कूल नहीं भेजा।'
वकील ने आगे बताया, '7 नवंबर की रात 2 बजे, पिता को एक अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसमें कहा गया कि अगर टिकट की व्यवस्था नहीं की गई, तो बच्चे पाकिस्तान ले जाया जाएंगे। 10 नवंबर को, पिता बेंगलुरु के चिकपेट पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मेरा 7 साल का बेटा सड़क पर घूम रहा है, उसके पास सोना और पैसे से भरा बैग था। पिता उसे वहां से लेकर आया, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चों की मां ने रात 3 बजे होटल में चेक-इन किया था।'
पिता को मिली बच्चे की कस्टडी
जज ने बच्चों की भलाई पर जोर देते हुए पूछा, 'क्या बच्चे ने खुद अपनी इच्छा व्यक्त की है?' वकील ने जवाब दिया, 'हां, माई लॉर्ड, बच्चों ने कोर्ट में कहा कि वे पिता के साथ रहना चाहते हैं। वे मां से डरते हैं, क्योंकि मां ने उन्हें दो साल तक पिता से मिलने से रोका।"
दरअसल, पिता ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पूर्व पत्नी पर बच्चों की अनदेखी और उनके प्रति लापरवाही का आरोप लगाया गया। अदालत ने बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए मामले की सुनवाई की, जहां बच्चे ने भी अपने पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। इसपर कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी। लेकिन बच्चे की मां को मुलाकात का अधिकार दिया, जिस पर पिता ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
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