जम्मू-कश्मीर में चुनाव स्थगित नहीं होंग-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य नहीं होने के चलते चुनावों को स्थगित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर में आवामी नेशनल कांफ्रेंस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया था कि हालिया बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील राजीव धवन की याचका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, "हमें माफ करें।"
धवन ने अपनी याचिका में कहा कि श्रीनगर में आठ लाख लोग विस्थापित हो गए हैं, मतदान कराने के लिए स्कूल की इमारतें नहीं बची हैं, जहां सामान्यत: मतदान कराए जाते हैं। याचिकाकर्ता ने हालात की गंभीरता को दर्शाते हुए कहा, "वे राहत के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वे चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। उनके पास राहत कार्य के लिए लोग नहीं हैं।"












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