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सुप्रीम कोर्ट का ECI को नोटिस, क्या होगा यदि NOTA को मिले उम्मीदवारों से अधिक वोट?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 26 अप्रैल भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को नोटिस जारी किया। यह नोटिस उस याचिका पर जारी किय गया जिसमें किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणामों को रद्द करने और किसी के भी पक्ष में अधिकतम वोट नहीं पड़ने पर नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

लेखक और प्रेरक वक्ता शिव खेड़ा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में यह कहते हुए नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पांच साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। इसमें नोटा की "काल्पनिक उम्मीदवार" के रूप में उचित और कुशल रिपोर्टिंग और प्रचार सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की मांग की गई है।
यह भी देखें: सुप्रीम कोर्ट ने EVM और VVPAT मामले में सभी याचिकाओं को किया खारिज, ECI को दिया अहम सुझाव

ECI

खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने उस मामले का हवाला दिया जहां भाजपा के सूरत उम्मीदवार को बिना किसी चुनाव के विजेता घोषित कर दिया गया था क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया गया था और अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। याचिकाकर्ता ने कहा, "हमने सूरत में देखा कि चूंकि कोई अन्य उम्मीदवार नहीं था, इसलिए सभी को केवल एक ही उम्मीदवार के लिए जाना पड़ा।"

उन्होंने कहा कि अगर केवल एक ही उम्मीदवार है, तो भी चुनाव होना चाहिए क्योंकि मतदाता के पास विकल्प होना चाहिए। हो सकता है वो नोटा के लिए जाएं। याचिका में कहा गया है, "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा का विकल्प हमारी चुनावी प्रणाली में मतदाता के पास 'अस्वीकार करने के अधिकार' का परिणाम है... नोटा को वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों के अस्वीकार करने के अधिकार के रूप में देखा जाता है।"

याचिकाकर्ता ने कहा कि नोटा का विचार और उद्देश्य राजनीतिक दलों पर बेहतर उम्मीदवार खड़ा करने का दबाव बनाना है। उन्होंने कहा, "ऐसे उदाहरण होते रहते हैं जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के लगभग सभी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित होते हैं। एक मतदाता क्या करता है? नोटा मतदाता के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है।"

याचिका में दावा किया गया कि चुनाव आयोग की जागरूकता की कमी और नोटा पर असंगतता ने देश की "समस्याग्रस्त" राजनीतिक और चुनावी प्रणाली के खिलाफ विरोध के साधन के रूप में विकल्प के उद्देश्य को विफल कर दिया है। खेड़ा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "भारत का चुनाव आयोग नोटा को एक वैध उम्मीदवार के रूप में मानने में विफल रहा है, जो शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में आवश्यक है क्योंकि नोटा केवल एक नागरिक नहीं है जो मतदान नहीं करता है, बल्कि वास्तव में एक वैध चयन है।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा, "यह चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी है। आइए देखें कि चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है।"
यह भी देखें: VVPAT वेरिफिकेशन पर SC का फैसला सुरक्षित, सुनवाई के दौरान कहा- 'हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते'

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