राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज
इलाहाबाद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जेएनयू विवाद पर दिये गये बयान के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ इलाहाबाद की हाई कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गय है। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124, 124 A, 500 और 511 में केस दर्ज हुआ है।
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राहुल के खिलाफ मामला दर्ज करने की कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा भाजपा नेता और वकील सुशील मिश्र ने दर्ज कराया है। इस मामले की सुनवाई एक मार्च को होगी। मामले में कोर्ट राहुल गांधी को जरूरत पड़ने पर तलब भी कर सकती है।
सुशील मिश्र ने अपनी याचिका में राहुल गांधी के तमाम बयानों का वीडियो और अखबारों में छपी खबरों की कटिंग लगायी है। उन्होंने राहुल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि जेएनयू कैंपस में देशविरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के पक्ष में राहुल ने बयान दिया था कि यह छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है।












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