राघव चड्ढा को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला? भड़के AAP सांसद बोले- भाजपा के इशारे पर हुआ सब
AAP MP Raghav Chadha bungalow Row: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को कहा कि उनका आवंटित बंगला रद्द करना 'मनमाना तरीका' है। राघव चड्ढा ने कहा कि, भाजपा के इशारे पर उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द किया गया है। राघव चड्ढा ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी आवास का रद्दीकरण भाजपा के आदेश पर उनके राजनीतिक उद्देश्यों और निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।
राघव चड्ढा को लुटियंस दिल्ली में मौजूद टाइप-7 बंगला अब छोड़ना पड़ सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (06 अक्टूबर) को कहा कि राघव चड्ढा का आवंटन रद्द होने के बाद भी उस बंगले पर अधिकार नहीं है। पहले राघव चड्ढा को सरकारी आवास से बेदखल किए जाने पर अदालत ने अप्रैल में रोक लगाई थी, लेकिन अब उस फैसले को वापस ले लिया गया है।

जानिए राघव चड्ढा के सरकारी बंगले का क्या है पूरा विवाद?
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा और राज्यसभा सचिवालय के बीच टाइप-VII बंगले के आवंटन के मामले की सुनवाई की। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी आवास पर कब्जा मिलना चाहिए।
राघव चड्ढा का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि आवंटन रद्द कर दिया गया है क्योंकि टाइप-VII पहली बार सांसद के रूप में उनकी पात्रता से अधिक था और उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था।
इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद कोर्ट ने अप्रैल में बेदखली के खिलाफ स्थगन आदेश दिया था।
इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा की याचिका का विरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया और तर्क दिया कि अदालत सचिवालय को सुने बिना आदेश पारित नहीं कर सकती थी।
शुक्रवार (06 अक्टूबर) को दिल्ली की अदालत ने अपना वह आदेश वापस ले लिया, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को आप सांसद राघव चड्ढा को उनके सरकारी आवास से बेदखल करने से रोक दिया गया था। इसमें कहा गया कि सरकारी बंगले का आवंटन केवल उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी राघव चड्ढा को इमारत पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
राघव चड्ढा को जुलाई 2022 में टाइप-VI बंगला आवंटित किया गया था। अगस्त 2022 में, उन्होंने टाइप-VII आवास के आवंटन के लिए राज्यसभा सभापति से संपर्क किया। फिर उन्हें दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII आवास बंगला आवंटित किया गया था।












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