लखीमपुर खीरी केस: आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए SC में याचिका दायर
नई दिल्ली, 17 फरवरी: लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा करीब चार महीने से जेल में बंद थे। बीते दिनों उन्हें कोर्ट से जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है।

'बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंंका'
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याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है। उन्होंने कहा कि एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए। यूपी सरकार और केंद्र सरकार को पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं।
बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गए हैं। आशीष मिश्रा को 5 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।












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