नवादा दुष्कर्म मामला : राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव दोषी करार, सजा का ऐलान 21 को
पटना। 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी और आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को पटना कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। अब उनके सजा पर फैसला 21 दिसंबर को आएगा। बता दें कि राजबल्लभ पर पूर्व में भी बलात्कार के आरोप लग चुके हैं जिसके कारण लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि जल्द ही उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कर लिया गया था। यह मामला काफी हाई प्रोफाइल था क्योंकि इसमें आरजेडी विधायक का नाम था।
क्या
है
पूरा
मामला?
यह
मामला
फरवरी
2016
का
है
जहां,
नालंदा
की
रहने
वाली
एक
नाबालिग
लड़की
को
बहला-फुसलाकर
नवादा
ले
जाया
गया
था।
इसके
बाद
ईट
भट्ठे
के
पास
एक
मकान
में
रख
कर
उसके
साथ
दुष्कर्म
की
घटना
को
अंजाम
दिया
गया।
बाद
में
लड़की
की
शिकायत
पर
यौन
शोषण,
बलात्कार
तथा
पोक्सो
की
धाराओं
में
मामला
दर्ज
किया
गया
था।
इसके
बाद
आरजेडी
ने
आरोपी
विधायक
राजबल्लभ
को
पार्टी
से
निलंबित
भी
कर
दिया
था।
एमपी
एमएलए
कोर्ट
ने
ठहराया
दोषी
इस
मामले
की
सुनवाई
पटना
सिविल
कोर्ट
में
चल
रही
थी।
जहां
आज
कोर्ट
ने
निलंबित
विधायक
को
दोषी
करार
दे
दिया
है।
वहीं
सजा
का
ऐलान
21
दिसंबर
को
किया
जाएगा।
इस
मामले
विधायक
के
अलावा
संदीप
सुमन,
राधा
देवी,
सुलेखा
देवी,
अर्पिता
और
टिस्सू
कुमार
को
अभियुक्त
बनाया
गया
था।
विधायक
पर
आरोप
था
कि
राजबल्लभ
ने
अपनी
गाड़ी
में
नाबालिग
लड़की
को
बिठाकर
घुमाया
और
फिर
एक
जगह
ले
जाकर
उसके
साथ
बलात्कार
किया
था।