Waqf Board Bill: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने का विरोध करेगी एनसीपी (SP), सुप्रिया सुले ने की ये डिमांड

Waqf Board Amendment Bill: केंद्र सरकार आज गुरुवार को पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश करने वाली है़। इस विधेयक के विरोध में विपक्षी पार्टियां लामबंद होती नजर आ रही हैं।

एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा हम संशोधन बिल पर आपत्ति जताएंगे। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा इस संसोधन विधेयक को अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए।"

Supriya Sule

वहीं सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी लोकसभा में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने का विरोध करेगी।

बता दें कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और हिबी ईडन ने विधेयक को चुनौती देने के लिए नोटिस सर्व की है। ईडन के नोटिस में तर्क दिया गया है कि यह विधेयक "असंवैधानिक" है और अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार के साथ टकराव करता है।

गौरतलब है कि अल्‍पसंख्‍यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल में गुरुवार को पेश करेंगे। वक्‍फ बोर्ड संशो‍धन बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले इस पर विवाद शुरू हो चुका है।

एक दिन पहले बुधवार को विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से गुजारिश की कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किए जाने के बाद इसे अवलोकन के लिए संसद की स्‍थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

वहीं केंद्र सरकार के इस संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलीावा एआईएमआईएस अध्‍यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है।

जानें क्‍या बदलाव किए जा रहे हैं जिसका हो रहा विरोध

  • केंद्र सरकार वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन करने की तैयारी में है।
  • इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर Unified Waqf Management , Empowerment, Efficiency and Development Act 1995 करने की बात की गई है।
  • दो बार कानूनों में संशोधन के बाजवूज वक्‍फ बोर्ड के काम-काज पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव देखने को मिला।
  • केंद्र सरकार वक्‍फ बोर्ड के निमयों में लगभग 40 बदलाव लाने के लिए संशोधन करने के लिए बिल पेश कर रही है।
  • विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड दोनों में व्‍यापक सुधार करने का प्रस्‍ताव शामिल है।
  • यह इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
  • इस विधेयक में बोहरा और अघाखानियों के लिए औकाफ का एक अलग बोर्ड स्थापित करने का सुझाव भी शामिल है।
  • विधेयक में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों सहित विभिन्न मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व भी शामिल है।
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