आतंकी हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भारत सरकार ने घोषित किया आतंकवादी, गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिफिकेशन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तल्हा को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया।केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के हस्ताक्षर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें तल्हा हाफिज सईद को आतंकवादी करार दिया गया है। तल्हा सईद फिलहाल लश्कर-ए-तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है। माना जा रहा है कि पिता के कथित तौर पर जेल जाने के बाद वह इस आतंकवादी संगठन की अन्य शाखाएं भी संभाल सकता है।

गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना पत्र पढ़ते हुए बताया कि "केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और हाफिज तलहा सईद को उक्त अधिनियम के तहत एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसलिए, केंद्र सरकार इसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है। यानी कि उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची, क्रम संख्या 31 और 32 उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी।
सईद का बेटा 47 वर्षीय तल्हा सईद लश्कर-ए-तैयबा के दूसरे-इन-कमांड के रूप में कार्य करता है और संगठन के वित्त को नियंत्रित करता है। 2019 में, उसपर जानलेवा हमला भी किया गया था, जिसमें वह बच गया था।सरकारी अधिसूचना के अनुसार, तल्हा लश्कर-ए-तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है, जो UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन है।
तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा भर्ती, धन संग्रह, योजना बनाने और हमलों को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। तल्हा सईद सक्रिय रूप से पाकिस्तान भर में विभिन्न लश्कर केंद्रों का दौरा कर रहा है और भारत, इज़राइल के खिलाफ जिहाद के प्रचार के दौरान अपने उपदेशों के दौरान सक्रिय रूप से शामिल रहा है।












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