कर्नाटक: 7.35 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं चुकाने पर बिजनेसमैन गिरफ्तार

बेंगलुरु। इनकम टैक्स नहीं चुकाने के आरोप में आयकर विभाग ने कर्नाटक के एक व्यवसायी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी पर 7.35 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स और जुर्माने के साथ ब्याज बकाया है। आयकर विभाग ने बेंगलुरु में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि शुक्रवार को टैक्स वसूलने वाले अधिकारी ने डिफॉल्टर को गिरफ्तार कर उसे शहर के केंद्रीय जेल भेज दिया है।

Karnataka Businessman Jailed For income tax Default of Rs. 7.35 Crore

हालांकि विभाग और अधिकारी ने डिफॉल्टर के नाम और पहचान उजागर नहीं किए हैं। लेकिन इतना जरूर बताया है कि वह कर्नाटक की राजधानी से 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के तुमकुर से हैं। आयकर विभाग की माने तो डिफॉल्टर को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कई अवसर दिए गए थे फिर भी वस समय पर टैक्स नहीं चुका पाया। यहां तक 17 पर वो आयकर विभाग के अधिकारी के सामने आने में असफल रहा।

विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नोटिस के बाद 3 अक्टूबर, 2018 को नोटिस के जवाब में डिफॉल्टर टीआरओ के समक्ष पेश हुआ था, हालांकि उस समय गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया किया गया था। लेकिन उस दौरान उसने यह नहीं बताया कि वह इनकम टैक्स की बकाया राशि क्यों नहीं चुका है। इसके बाद 19 दिसंबर को जारी एक दूसरे नोटिस के जवाब में 3 जनवरी को एक बार फिर वो टीआरओ के सामने पेश हुआ और कहा कि किसी से पैसे उधार लेकर बकाया राशि का भुगतान करेंगा लेकिन आज तक नहीं किया।

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