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कर्नाटक: ऑडियो टेप विवाद मामले में बीएस येदियुरप्पा को मिली जमानत

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बेंगलुरु। ऑडियो टेप मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा, प्रीतम गौड़ा, शिवन्ना गौड़ा और मरकर को जमानत मिल गई है। बता दें कि जेडीएस विधायक के बेटे शरणगौड़ा से की गई कथित बातचीत के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज कराया था। लेकिन अब इस मामले में चारों नेताओं को जमानत मिल गई है।

Karnataka Audio tape Row: Court grants interim bail to BS Yeddyurappa

बता दें कि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले धमाका करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा और जेडीएस विधायक नागनगौड़ा कंदाकुर के बेटे शरणगौड़ा के बीच हुई ऑडियो बातचीत को जारी किया था। इसके कुछ दिन बाद कुमारस्वामी ने ऑडियो टेप का दूसरा पार्ट भी जारी किया था जिसमें विधायकों को तोड़ने को लेकर बातचीत सामने आई थी।

विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन का आरोप
टेप में, भाजपा विधायक शिवनगौड़ा नाइक को कथित तौर पर शरणागौड़ा के बारे में कहते सुना गया कि उन्हें 20 करोड़ रुपए और अतिरिक्त 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, अगर वह अन्य बागी सत्तारूढ़ विधायकों में शामिल होने के लिए मुंबई चले जाते हैं, और अपने पिता को भी मना लेते हैं। 80 मिनट के टेप में भी पुराने मैसूर क्षेत्र के जदएस के पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा की आवाज है। येदियुरप्पा को स्पीकर रमेश कुमार के बारे में बोलते हुए भी सुना जाता है और वे बागी विधायकों के इस्तीफे को कैसे स्वीकार करेंगे इस बारे में भी कुछ बाते हुई है।

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English summary
Karnataka Audio tape Row: Court grants interim bail to BS Yeddyurappa
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