कौन हैं भारत के नवनियुक्त लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी? जानिए इन से जुड़ी कुछ खास बातें

विधि आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष के रूप में 17 महीने के कार्यकाल के बाद लोकपाल के तीन न्यायिक सदस्यों में से एक के रूप में शपथ लेने के लिए रिजाइन किया।

न्यायमूर्ति अवस्थी ने नवंबर 2022 में आयोग के पांच सदस्यों के साथ भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल ग्रहण किया था। उन्होंने मंगलवार को कानून और न्याय मंत्रालय को अपना इस्तीफा दे दिया। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में न्यायमूर्ति लिंगप्पा स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।
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Justice Ritu Raj Awasthi

कौन हैं न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी?
विधि आयोग से पहले, न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी 11 अक्टूबर, 2021 से 2 जुलाई, 2022 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वह 13 अप्रैल, 2009 से 10 अक्टूबर, 2021 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1 फरवरी, 1987 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए। उन्होंने पहले लखनऊ बेंच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल सेवा और शैक्षिक मामलों का अभ्यास किया। अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने लखनऊ में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया।
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विधि आयोग के अध्यक्ष
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, संगठन में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ अन्य सदस्य होते हैं और उन आठ सदस्यों में से चार न्यायिक सदस्य होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या रह चुके हैं।

शेष चार गैर-न्यायिक सदस्य त्रुटिहीन निष्ठावान और उत्कृष्ट क्षमता वाले लोग हैं जिनके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग सहित वित्त से संबंधित मामलों में कम से कम पच्चीस वर्षों का कानून और प्रबंधन का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता है।

न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर बने विधि आयोग के नए अध्यक्ष
नवनियुक्त अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है।

भ्रष्टाचार विरोधी निकाय मई 2022 से पूर्णकालिक अध्यक्ष के बिना है। लोकपाल के पास केंद्र सरकार पर अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है।
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