Waqf Bill: वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति ने विशेषज्ञों और जनता से राय मांगी,15 दिनों का दिया वक्त
Waqf Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ने शुक्रवार (30 अगस्त) को प्रस्तावित कानून पर हितधारकों, विशेषज्ञों, जनता और अन्य संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं। विधेयक में केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करने का प्रावधान है।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, भाजपा के जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने विधेयक के "व्यापक प्रभावों" पर विचार करते हुए आम जनता और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थाओं से "विचार/सुझाव" मांगे हैं। लोगों से अगले 15 दिनों में लिखित रूप में अपने सुझाव साझा करने को कहा गया है।

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समिति को सौंपे गए ज्ञापन और सुझाव समिति के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और उन्हें "गोपनीय" माना जाएगा। जो लोग समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूप में विचार प्रस्तुत करने के अलावा अपने पत्राचार में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करने को कहा गया है।
वक्फ विधेयक में क्या-क्या सुधार के प्रस्ताव हैं?
यह विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पहली बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना है। इसमें कई सुधारों का प्रस्ताव है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के साथ एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना करना शामिल है।
विधेयक का एक विवादास्पद प्रावधान जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकारी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है कि कोई संपत्ति वक्फ या सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत है या नहीं।
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विधेयक को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और बहस के बाद संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है और विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया था।












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