Vote Without Voter ID: बिना वोटर आईडी के कैसे कर सकते हैं वोट? जानें क्या है भारत में मतदान के नियम
How to cast your vote without a voter ID: भारत में वोट डालने के लिए सिर्फ वोटर आईडी कार्ड ही एकमात्र पहचान नहीं है, यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। चुनाव के दौरान कई बार ऐसा होता है कि मतदाता के पास वोटर आईडी मौजूद नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपना वोट नहीं डाल सकता।
चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने इसके लिए वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची तय कर रखी है, जिनके जरिए भी मतदान किया जा सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बिना वोटर आईडी के भी किन दस्तावेजों के सहारे आप अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हैं इसके नियम।

लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव में वोट करने के लिए मतदाता को 18 साल या उस से ऊपर का होने के साथ-साथ उसके पास वोटर आईडी का होना बहुत जरुरी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिना मतदाता प्रमाण पत्र यानी की बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकते हैं।
यदि आप उन लोगों में से हैं जिनके पास आपके मतदाता पहचान पत्र की भौतिक प्रति नहीं है, तो भी आप भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपना वोट डाल सकेंगे।
बिना वोटर आईडी के अपना वोट कैसे डालें:
सबसे पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है। आपको अपना ईपीआईसी नंबर याद है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यदि आपके पास अपने मतदाता पहचान पत्र की भौतिक प्रति नहीं है, तो यहां विभिन्न दस्तावेजों और आईडी प्रमाणों की एक सूची दी गई है जिनका उपयोग आप इसके स्थान पर कर सकते हैं:
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी आपकी तस्वीर वाली पासबुक
- सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पेंशन दस्तावेज़
- राज्य/केंद्र सरकार या पीएसयू द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
यह भी देखें: Voter ID Card: खो गया है वोटर कार्ड? जानें डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने का सबसे आसान तरीका












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