सरकार ने लॉकडाउन पर पहले की गाइडलाइंस को किया स्पष्ट, अब किताब और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी खुलेंगी

नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि पहले से जारी दिशा-निर्देशों के तहत घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की इजाजत होगी। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल को भी परिचालन की अनुमति दी गई है। इलेक्ट्रि‍क फैन और स्कूली किताबों की बिक्री की भी अनुमति है।

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इस मामले में गृह मंत्रालय ने कहा कि जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत सेवाओं को मिली छूट को लेकर कई प्रश्न आ रहे थे। जिसके बाद नए सिरे से नोट जारी किया गया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में मंत्रालय ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाईयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को परिचालन की अनुमति है। वहीं कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी मंजूरी है।

मंत्रालय ने कहा कि निचले स्तर पर कोई असमंजस ना हो इसके लिए जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को इस संबंध में सूचित किया जाएगा। मंत्रालय ने बंदरगाहों पर गतिविधियों के लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी कार्यालय, फैक्ट्री या संस्थान में काम के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग के पालन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

सरकार ने कृषि संबंधित गतिविधियों को भी मंजूरी दी है। इनमें फसलों की कटाई, बुआई और खरीद आदि शामिल है। ग्रीन जोन में सोशल डिस्टैंसिंग और सुरक्षा के अन्य मानकों के पालन के साथ कुछ उद्योगों को भी परिचालन की अनुमति है। हालांकि पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। रेड जोन व ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है। वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामले वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है।

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