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कोरोना टेस्ट के लिए अब दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड होना जरूरी: हाईकोर्ट

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए यहां के पते वाला आधार कार्ड जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश में कहा है अब कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस टेस्ट के लिए सिर्फ दिल्ली के पते का आधार कार्ड होना और आईसीएमआर का फॉर्म भरना आवश्यक होगा।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 के लिए स्वेच्छा से आरटी/पीसीआर जांच कराने वालों के लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी नहीं होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी जांच प्रयोगशालाओं से कहा कि वे प्रतिदिन ऐसे 2000 लोगों की कोविड-19 जांच करें जो यह स्वेच्छा से कराना चाहते हैं।

अदालत ने कहा है कि कोरोना की जांच कराने के लिए लोगों को सिर्फ अपना दिल्ली के पते का आधार कार्ड लेकर जाना होगा और आराम से उनकी जांच हो सकेगी। आधार कार्ड के अलावा कोरोना टेस्ट के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का फार्म भी भरना जरूरी है। इससे पहले डॉक्टर का पर्चा जांच के लिए अनिवार्य था।

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English summary
High Court says people need to carry Aadhaar card for Delhi address proof and fill ICMR form for COVID19 testing
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