होटल में रूम लेना हुआ सस्ता, सरकार ने GST दर में की कटौती

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटल किराए में जीएसटी दरों को घटा दिया गया है। शुक्रवार को गोवा में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। ये बदलाव एक अक्टूबर से लागू होंगे। होटल के कमरे के किराए में जीएसटी कम करने का उद्देश्य होस्पिटेलिटी सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके बाद लोगों को कम दाम पर होटल रूम मिल सकेंगे।

GST rate cuts on hotel room tariffs in GST Council Meet

जीएसटी काउंसिल ने 1000 रुपये से कम वाले होटल रूम को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों ने कहा कि अब एक हजार रुपये से 7500 रुपये तक के होटल किराये पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले ये दर 18 फीसदी थी, इसे घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। वहीं 7500 रुपये से ज्यादा के होटल किराये पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले ये दर 28 फीसदी थी। वहीं प्रति रात 1,000 से कम के कमरे में रात गुजारने पर कोई जीएसटी नहीं होगा।

जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थो पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इस पर 12 फीसदी का कंपनसेटरी सेस भी लगाने का फैसला लिया गया है।

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