जम्मू-कश्मीर: धारा 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए 26 लोगों को बड़ी राहत, सरकार ने PSA के तहत किया रिहा
अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए 26 लोग हुए रिहा
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए), 1978 के प्रावधानों के तहत 26 लोगों को हिरासत से रिहा कर बड़ी राहत दी है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए 26 लोगों को शुक्रवार को छोड़ने का वारंट जारी कर दिया है। गौतरलब है कि घाटी से 5 अगस्त को घारा 370 को निरस्त होने के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया था जिनकों रिहा किए जाने की मांग लगातार उठती रही है।

धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। जबकि धारा 144 को अनंतकाल के लिए नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए जरूरी वजह होना चाहिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश तुरंत ई-बैंकिंग और ट्रेड सर्विस को शुरू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश दिया कि सारी पाबंदियों की एक हफ्ते के भीतर समीक्षा की जाए।
सात दिनों में कमेटी कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट
बता दें कि केंद्र की सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने का ऐलान किया था। सरकार ने राज्य से आर्टिकल 370 खत्म कर इसे दो केंद्र शासित राज्यों में बांटने का फैसला किया था। इस ऐलान के साथ ही घाटी में संचार साधनों पर पाबंदिया लगा दी गई थीं और ज्यादातर नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया था। सरकार का कहना था कि हिंसा की आशंका को देखते हुए ऐहतियातन ये कदम उठाए गए हैं।
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