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समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली डिफेंस घोटाले में दोषी करार

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नई दिल्ली। समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य लोग जोकि दो दशक पुराने डिफेंस भ्रष्टाचार मामले में आरोपी थे, उन्हें दोषी करार दिया गया है। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा न्यूज पोर्टल तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन से किया गया था, जिसके बाद इस मामले में इन तीनों ही लोगों को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज वीरेंद्र भट की कोर्ट ने 21 जुलाई को जया जेटली, उनकी पार्टी के पुराने सहयोगी गोपाल पछेरवाल, मेजर जनरल (रिटायर्ड) एसपी मुरगई को दोषी करार दिया है। इन सभी लोगों को डिफेंस डील में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का का दोषी पाया गया है। कोर्ट दोषियों की सजा के बार में 29 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा।

jaya jaitly

गौरतलब है कि तहलका ने जनवरी 2001 में ऑपरेसन वेस्टेंड नाम का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमे दिखाया गया था कि बड़े पदों पर बैठे लोग जानबूझकर इस पूरी डील में फर्जी कंपनी से घूस ले रहे हैं। इन लोगों ने सेना की थर्मल तस्वीरों को इन कंपनियों के साथ साझा किया था। दरअसल तत्कालीन रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के आधिकारिक निवास पर जेटली की पार्टी के सदस्यों ने एक बैठक की थी। जिसका स्टिंग ऑपरेशन सामने आने का बाद सनसनी मच गई थी और पूरी डिफेंस डील पर ही सवाल खड़ा हो गया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट का यह मानना है कि जेटली ने अवैध तरीक से 2 लाख रुपए की घूस मैथ्यू सैमुअल्स से ली थी, जोकि फर्जी कंपनी वेस्टलैंड इंटरेशनल के प्रतिनिधि थे, वहीं मुरगई ने 20 हजार रुपए की घूस इस मामले में ली थी। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार सुरेखा भी इस मामले में आरोपी थे, लेकिन वह आपराधिक साजिश मामले में पक्षकार थे और बाद में वह सरकारी गवाह बन गए थे। कोर्ट ने तीनों ही लोगों को आईपीसी की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा 9 के तहत दोषी करार दिया है। जिसके बाद 29 जुलाई को इन लोगों को सजा सुनाई जाएगी।

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English summary
Former Samta Party chief and her two colleague found guilty in defence corruption case.
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