चुनाव आयोग ने 4 से 8 फरवरी के बीच एग्जिट पोल पर लगाया बैन

चुनाव आयोग ने पांच राज्यो में चुनाव को देखते हुए 4 फरवरी से 8 फरवरी तक एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगाई

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच सभी राज्यों के एग्जिट पोल जारी करने पर पाबंदी लगा दी हैं जहां चुनाव हैं। यह पाबंदी पांच राज्यों के अलावा अमृतसर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव पर भी लागू होगा। चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 126 ए का हवाला देते हुए सभी राज्यों के एग्जिट पोल पर पाबंदी का ऐलान किया है। यह पाबंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सहित तमाम माध्यमों पर लागू होगी।

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एग्जिट पोल पर यह पाबंदी 4 फरवरी को सुबह 7 बजे से 8 मार्च शाम 5.30 बजे तक लागू होगी। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान किसी भी तरह के चुनावी मसले जैसे ओपीनियन पोल, चुनाव के नतीजे या अन्य किसी तरह का सर्वे नहीं दिखाया जा सकता है। चुनाव के दौरान किसी यह घोषणा सभी मीडिया के माध्यमों पर लागू होगी। इसके अलावा आयोग ने कहा कि चुनाव वाले क्षेत्रों में 48 घंटे से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एग्जिट पोल, नतीजे या सर्वेक्षण दिखाने की इजाजत नहीं होगी।

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आपको बता दें देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं, एक तरफ जहां पंजाब, गोवा में 4 फरवरी को मतदान होना है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में 15 फरवरी, मणिपुर में 4 व 8 मार्च को मतदान हैं। जबकि उत्तर प्रदेश मे सात चरणों में 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 4 मार्च और 8 मार्च को चुनाव होना है।

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