DGCA ने एयर इंडिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना
DGCA Imposed 10 Lakh Fine on Air India: डीजीसीए ने एयर इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया है।
डीजीसीए ने सीएआर के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएआर का अनुपालन न करने पर एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सीएआर प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था एयर इंडिया
DGCA ने मंगलवार को कहा कि वह मई 2023 से विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण कर रहा है। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एयर इंडिया संबंधित सीएआर प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। बयान के अनुसार ऐसे में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जवाब मांगा है।
इमरजेंसी ऑक्सीजन आपूर्ति के बिना अमेरिका में एयरलाइन ने विमानों का किया संचालन
बता दें एक पूर्व वरिष्ठ पायलट ने डीजीसीए को एयर इंडिया की शिकायत की थी। शिकायत की जांच शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद में कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत में दावा किया जा रहा था कि इमरजेंसी ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था के बिना अमेरिका में एयरलाइन ने विमानों का संचालन किया।
नियमों के अनुसार, अगर किसी उड़ान में दो से छह घंटे की देर होती है, तो यात्रियों को भोजन और जलपान मिलना चाहिए। छह घंटे से अधिक की देर होने पर एयरलाइंस को या तो छह घंटे के भीतर वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध करानी चाहिए या फिर टिकट का पूरा पैसा।
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