AAP की शिकायत पर दिल्ली HC ने चुनाव आयोग और 'आपकी अपनी पार्टी ' को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और 'आपकी अपनी पार्टी' नाम से पंजीकृत नई पार्टी को नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने 'आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स)' के नाम पंजीकृत हुई नई पार्टी के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल आप ने आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स) नाम पर चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज करायी थी। जिसे चुनाव आय़ोग ने खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग के आदेश को गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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याचिका में आग्रह किया गया है कि नवगठित पार्टी का इस आधार पर पंजीकरण रद्द किया जाए कि दोनों दलों का संक्षेप नाम 'आप' एक समान रहेगा जिससे मतदाता भ्रमित हो सकते है। नई आप के वकील ने याचिका में कहा था कि, पार्टी के पंजीकरण से पहले ही उन्होंने आपत्ति जताई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 नंवबर को होगी। बता दें कि, चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में 'आपकी अपनी पार्टी (पीपुल्स)' के पंजीकरण के खिलाफ आम आदमी पार्टी की आपत्ति को खारिज किया गया था।

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