दिल्ली HC ने सुनाई अनूठी सजा, हत्या की कोशिश के आरोपी को एक महीने तक गुरुद्वारे में सेवा करने का आदेश
नई दिल्ली। वैसे तो कोर्ट अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देती है ताकि वो भविष्य में फिर गलत रास्ते पर ना आएं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या की कोशिश के आरोपी एक युवक को सुधारने के लिए अनूठी सजा सुनाई है। कोर्ट ने 21 साल के युवक को सजा के तौर पर दिल्ली के सबसे बड़े गुरुद्वारे बंगला साहिब में एक तहीने तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है। सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने युवक से यह भी कहा कि उसे अपने गुस्से को काबू करना सीखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालत कैसे भी हों लेकिन कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए।

आरोपी का नाम मोहम्मद उमिर है। सजा की शर्तों के मुताबिक उमिर को 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक सेवा के बाद उसे एक प्रमाण पत्र गुरुद्वारे से प्राप्त कर हाई कोर्ट में दाखिल करना होगा। इस तरह की सजा कोर्ट द्वारा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। इसी सजा के साथ कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि उमिर पर उसके पड़ोसी की शिकायत पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। उसके पड़ोसी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उमिर ने सब्जी काटने वाले चाकू से उनपर हमला कर दिया था।
सजा सुनाते वक्त हाईकोर्ट के जज ने कहा कि उमिर की उम्र सिर्फ 21 साल है। उसके पास आगे पूरी जिंदगी बची हुई है। इसके अलावा दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि उमिर के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।












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