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'पूरी तरह सुलझे हुए दिमाग में था', 4 लोगों की हत्या करने वाला RPF कांस्टेबल चेतन सिंह की जमानत याचिका खारिज

Chetan Singh Chaudhary: चलती ट्रेन में चार लोगों को मौत के घाट उतारने वाला बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वारदात के समय आरोपी चेतन सिंह चौधरी ठीक स्थिति और अच्छे दिमाग में था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी कोर्ट) एजेड खान ने अपराध को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चेतन सिंह चौधरी ने न केवल अपने वरिष्ठ बल्कि एक विशेष समुदाय के तीन अन्य लोगों को भी निशाना बनाकर उनकी हत्या कर दी।

RPF कांस्टेबल चेतन सिंह की जमानत याचिका खारिज

वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या

अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने ऐसे शब्द कहे जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह खास समुदाय के लोगों की हत्या करने के लिए अच्छी तरह से ठीक स्थिति और दिमाग में था। बता दें कि इस साल जुलाई में चलती ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने अपने वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

भूतिया दुनिया के प्रेतवाधित भ्रम से पीड़ित

यहां से करीब 550 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अकोला की जेल में बंद चेतन सिंह चौधरी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। वकील अमित मिश्रा और पंकज घिल्डियाल के माध्यम से पिछले महीने दायर अपनी जमानत याचिका में, आरोपी ने कहा कि वह "भूतिया दुनिया के प्रेतवाधित भ्रम" से पीड़ित है और कुछ अजीब हरकतें कर रहा है।

पुलिस ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में एक विशेष समुदाय के प्रति "क्रोध और द्वेष" था और उन्होंने अपने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया।

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