1 लाख के पार पहुंची कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 4970 नए केस

लॉकडाउन का चौथा चरण लागू होने के बावजूद कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है...

नई दिल्ली। लॉकडाउन का चौथा चरण लागू होने के बावजूद कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, पिछले महज 24 घंटों के दौरान ही कोरोना वायरस के 4970 नए मामले और 134 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मरीजों की कुल संख्या 101139 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस अभी तक 3163 लोगों की जान ले चुका है।

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    31 मई तक के लिए लॉकडाउन फिर से लागू

    31 मई तक के लिए लॉकडाउन फिर से लागू

    आपको बता दें कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक के लिए लागू किया गया है। हालांकि इस बार का लॉकडाउन पहले के तीन चरण के लॉकडाउन से काफी अलग है। इस बार लॉकडाउन में गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए रात में कर्फ्यू भी लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा। इस बार के लॉकडाउन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलने की छूट दी गई है।

    इस बार सिर्फ कंटेंमेंट जोन में ही ज्यादा सख्ती

    इस बार सिर्फ कंटेंमेंट जोन में ही ज्यादा सख्ती

    इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि लॉकडाउन के दौरान किन चीजों को इजाजत रहेगी और किन चीजों पर पर और कहां पाबंदियां बरकरार रहेंगी। खास बात ये है कि इस बार सिर्फ कंटेंमेंट जोन में ही ज्यादा सख्ती दिखाई गई है और अंतरराज्यी और राज्यों के अंदर सार्वजनिक यात्री बसों को चलाने की भी इजाजत दी गई है। हालांकि, इसका फैसला संबंधित राज्यों को ही आपसी सहमति से लेना है।

    लॉकडाउन 4 में खुलेंगी दुकानें

    लॉकडाउन 4 में खुलेंगी दुकानें

    लॉकडाउन 4 में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को तय समय के अनुसार खुलने की अनुमति होगी। सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। एक समय में दुकान पर पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकते। बता दें इससे पहले लॉकडाउन पहले और दूसरे में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति करने की इजाजत मिली थी। लेकिन तीसरे और चौथे लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैरजरूरी वस्तुओं और रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति करने की इजाजत मिली है।

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