कर्नाटक HC से कांग्रेस को राहत, निचली अदालत के Twitter अकाउंट बंद करने के आदेश को पलटा
भारत जोड़ो यात्रा में केजीएफ-2 के गाने को इस्तेमाल करने को लेकर बेंगलुरु की एक सिविल अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थाई रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को कांग्रेस ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कंपनी से स्क्रीनशॉट भी मांगा है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से केजीएफ-2 के एक गाने को वीडियो पर अपलोड किया गया था। इसके लिए पार्टी ने एमआरटी म्यूजिक कंपनी से परमिशन भी नहीं ली थी। इसको लेकर पार्टी ने कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
#UPDATE | Karnataka HC stays the lower court order of blocking Twitter accounts of Congress & Bharat Jodo Yatra with conditions to remove posts. Congress has to provide screenshots of the posts that infringe respondent's copyright. https://t.co/Gy0tqhhysY
— ANI (@ANI) November 8, 2022
वादी की तरफ से दायर मुकदमे पर अतिरिक्त सिटी सिविल जज लताकुमारी एम ने एकतरफा आदेश पारित किया था। जिसमें वादी की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेट, राहुल गांधी, ट्विटर इंक और अशोक कुमार को प्रतिवादी बनाया गया है। अपने आदेश में अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के मुख्य हैंडल @INCIndia से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को सोशल मीडिया हैंडल @INCIndia और @BharatJodo को सुनवाई की अगली तारीख तक "ब्लॉक" करने को कहा गया था।
जानें
आदेश
में
कोर्ट
ने
क्या
कहा?
अदालत
ने
कहा
कि
मैंने
वादी
की
तरफ
से
पेश
किए
गए
सभी
दस्तावेजों
पर
ध्यान
से
विचार
किया
है।
इसके
अलावा
वादी
की
तरफ
से
पेश
की
गई
सीडी
को
अदालत
में
चलाकर
भी
देखा
गया।
वादी
ने
विशेष
रूप
से
एक
सीडी
पेश
की
है,
जिसमें
साइड
फाइल
को
दिखाया
गया
है,
यानी
जो
वीडियो
कांग्रेस
की
तरफ
से
प्रयोग
किया
गया
है
वह
कंपनी
के
कॉपीराइट
वाले
काम
का
मूल
संस्करण
है।
इसके
अलावा
अदालत
की
तरफ
से
प्रतिवादियों
को
"अनधिकृत
रूप
से
वादी
के
स्वामित्व
वाले
कॉपीराइट
म्यूजिक
के
प्रयोग
करने
से
भी
रोक
दिया
गया
है।
कॉपीराइट के उल्लंघन वाले वीडियो को वेबसाइट से हटाया जा सके, इसके लिए कोर्ट की तरफ से एस.एन. कंप्यूटर अनुभाग, वाणिज्यिक न्यायालय, बेंगलुरु के लोकल कमीशनर वेंकटेशमूर्ति को स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आयुक्त को वेबसाइट पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट का करना होगा। साथ ही इसकी एक लिस्ट भी तैयार करनी होगी और अदालत में इसे पेश भी करना होगा। मामले में अब अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
हालांकि, एमआरटी म्यूजिक कंपनी की तरफ से प्रतिवादी के अकाउंट्स को हमेशा के लिए बंद करने की मांग की गई थी। वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी बयान जारी किया था। अपने बयान में कांग्रेस की तरफ से कहा गया था है कि अकाउंट ब्लॉक करने की खबर पढ़ी है। लेकिन अदालत की तरफ से अभी तक उन्हें आदेश की कोई कॉपी नहीं भेजी गई है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट जाएगी।
ये भी पढ़ें- Satish Jarkiholi: कर्नाटक कांग्रेस नेता ने 'हिंदू' शब्द को लेकर दिया विवादित बयान,कहा-इसका मतलब बहुत गंदा है