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'राजद्रोह कानून' पर फिर से विचार कर रही केंद्र सरकार, जवाब मिलते ही सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई

Supreme Court में केंद्र सरकार ने कहा कि वो राजद्रोह कानून पर विचार कर रहे हैं। इस वजह से उस पर अभी सुनवाई टाल दी गई।

Supreme Court

काफी लंबे वक्त से 'राजद्रोह कानून' में बदलाव की मांग हो रही है। इसको लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थीं। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि वो 'राजद्रोह कानून' के दंडात्मक प्रावधान पर पुनर्विचार कर रही। ये प्रक्रिया उन्नत चरण में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई टाल दी।

दरअसल इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 16 याचिकाएं डाली गई हैं। जिसमें दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। सोमवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ ने इस पर सुनवाई की। इस दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने खंडपीठ को बताया कि सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की फिर से जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वेंकटरमणि ने कहा कि परामर्श प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और इसके संसद में जाने से पहले उन्हें दिखाया जाएगा। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि इस मामले को मानसून सत्र के बाद सुनवाई के लिए रखा जाए। हालांकि खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह में रखी है।

वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने शुरुआत में ही पीठ से मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित करने की मांग की। इस पर खंडपीठ ने कहा कि अगर मामला सात जजों के पास भी जाना है तो पहले इसे पांच जजों की बेंच के सामने रखना होगा।

SC ने लगा रखी है रोक
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा रखी है। पिछले साल इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने केंद्र को समीक्षा का वक्त दिया था। ऐसे में इस कानून के तहत गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं।

इस कानून में क्या विवादस्पाद चीज?
IPC की धारा 124ए में राजद्रोह का उल्लेख है। इसके तहत अगर कोई शख्स सरकार के खिलाफ कुछ लिखता या बोलता है, या फिर वो राष्ट्रीय प्रतीक और संविधान का अपमान करता है, तो उसके खिलाफ धारा 124ए के तहत मामला दर्ज होगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर रही।

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