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मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली जमानत, कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज

स्पेशल कोर्ट ने कहा था कि एनआईए की क्लीन चिट के आधार पर साध्वी की जमानत याचिका मंजूर करना मुश्किल है। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने हाईकोर्ट में जमानत की अपील की थी।

By Brajesh Mishra
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मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। साध्वी प्रज्ञा की जमानत का यह आदेश एनआईए की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के कुछ हफ्तों बाद आया है।

मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली जमानत

विशेष अदालत से मायूस होने के बाद हाईकोर्ट में की अपील
इसके पहले मुंबई की विशेष अदालत ने एनआईए से सवाल किया था कि आखिर किस आधार पर साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी जा रही है। कोर्ट ने कहा था कि एनआईए की क्लीन चिट के आधार पर साध्वी की जमानत याचिका मंजूर करना मुश्किल है। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने हाईकोर्ट में जमानत की अपील की थी। READ ALSO: कश्मीर की इस युवती ने छोड़ा पुणे, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

कर्नल पुरोहित को नहीं मिली जमानत
साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही रकम की दो गारंटी जमा कराने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा। उनका पासपोर्ट एनआईए के पास रहेगा और हर सुनवाई में उन्हें पेशी के लिए भी जाना होगा। इसी मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित को जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। READ ALSO: फर्जी पासपोर्ट के मामले में छोटा राजन और तीन अन्य दोषी करार

इस केस में भी मिल चुकी है क्लीन चिट
गौर करने वाली बात ये है कि एनआईए ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में भी उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। एनआईए की ओर से पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

English summary
Bombay High Court granted bail to Sadhvi Pragya Singh Thakur in the Malegaon blasts case.
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