फर्जी पासपोर्ट के मामले में छोटा राजन और तीन अन्य दोषी करार
सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया था कि छोटा राजन को मोहन कुमार के नाम से 1998-99 में बेंगलुरु से पासपोर्ट जारी किया गया था।
नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन और 3 अन्य को दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी पासपोर्ट के मामले में दोषी करार दिया है। स्पेशल सीबीआई जज विरेंदर कुमार गोयल ने छोटा राजन को दोषी ठहराया।
बीते
साल
शुरू
हुआ
था
केस
बीते
साल
8
जून
को
छोटा
राजन
और
तत्कालीन
पासपोर्ट
अधिकारी
जयाश्री
दत्तात्रेय
रहाते,
दीपक
नटवरलाल
शाह
और
ललिता
लक्ष्मणन
के
खिलाफ
आपराधिक
साजिश,
धोखाधड़ी
और
फर्जी
दस्तावेजों
के
जरिए
धोखाखड़ी
के
आरोप
में
आईपीसी
की
संबंधित
धाराओं
के
तहत
केस
दर्ज
किया
गया।
READ
ALSO:
पुलिसवाला
चला
रहा
था
हाईटेक
सेक्स
रैकेट,
छापे
के
दौरान
आपत्तिजनक
हालत
में
मिले
जोड़े
छोटा
राजन
के
खिलाफ
दर्ज
हैं
85
केस
सीबीआई
ने
चार्जशीट
में
आरोप
लगाया
था
कि
छोटा
राजन
को
मोहन
कुमार
के
नाम
से
1998-99
में
बेंगलुरु
से
पासपोर्ट
जारी
किया
गया
था।
इसमें
इन
तीनों
अधिकारियों
की
भूमिका
थी।
राजन
के
खिलाफ
हत्या
से
लेकर
वसूली,
तस्करी
और
ड्रग
ट्रैफिकिंग
के
85
केस
दर्ज
हैं।
इंडोनेशिया
में
हुआ
था
गिरफ्तार
छोटा
राजन
के
खिलाफ
महाराष्ट्र,
दिल्ली,
यूपी
और
गुजरात
में
केस
दर्ज
हैं।
उसे
25
अक्टूबर
2015
को
इंडोनेशिया
में
गिरफ्तार
किया
गया
था
और
6
नवंबर
2015
को
प्रत्यर्पण
के
जरिए
भारत
लाया
गया
था।