सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद अब आगे क्या करेंगे भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी? खुद बताया
Purnesh Modi Rahul Gandhi को सजा दिलाने में अहम भूमिका में रहे थे। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर ही राहुल को आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी।
134 दिन पहले जब 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से सजा सुनाई गई तो भाजपा ने इस फैसले को राहुल गांधी और कांग्रेस के अहंकार पर चोट बताया था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई तो कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया।

फैसले के बाद पूर्णेश मोदी ने कहा, "हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चार साल पहले 2019 में मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा, हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
गौरतलब है कि पूर्णेश मोदी के पास कानून की डिग्री भी है। गुजरात में कैबिनेट मंत्री रह चुके पूर्णेश मोदी वकालत भी करते हैं। 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा के दौरान राहुल ने सवाल किया था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है?'
राहुल ने आर्थिक अपराधी- नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र कर पीएम मोदी को भी कठघरे में खड़ा किया था। उनके बयान से नाराज बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने इसे ओबीसी समाज का अपमान बताया था।
बता दें कि विगत 23 मार्च को सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया था। अगले ही दिन उनकी लोक सभा सदस्यता छिन गई थी।
लोक सभा की सदस्यता छिनने के बाद राहुल गांधी को तुगलक लेन वाला सांसद बंगला खाली करना पड़ा। गुजरात हाईकोर्ट में अपील के बावजूद राहुल को सजा से राहत नहीं मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पहुंचे राहुल को तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के बाद राहत दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच में सुनवाई के बाद राहुल को 134 दिनों के बाद राहत मिली।
अब राहुल गांधी लोक सभा की सदस्यता बहाल करने की अपील कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताते हुए जश्न मनाना शुरू कर चुकी है।












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