Atal Pension Yojana: बुढ़ापे की टेंशन खत्म! अटल योजना के जरिए कैसे मिलेगा हर महीने पेंशन?
Atal Pension Yojana APY: बुढ़ापे में नियमित आय की चिंता हर किसी को होती है, खासकर उन लोगों को जो नौकरीपेशा नहीं हैं या जिनके पास रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने एक खास योजना शुरू की है, जो न सिर्फ 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तय पेंशन देती है, बल्कि आपके परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
इस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना (APY), जो 18 से 40 साल की उम्र के लोगों को न्यूनतम ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक मासिक पेंशन की गारंटी देती है। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। खास तौर पर यह योजना अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए है, जहां रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधा नहीं मिलती।

कब शुरू हुई योजना
अटल पेंशन योजना को प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को लॉन्च किया था और 1 जून 2015 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। यह पहले चल रही स्वावलंबन योजना का नया रूप है।
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कौन ले सकता है लाभ?
- केवल भारतीय नागरिक ही योजना में शामिल हो सकते हैं।
- उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है।
- 1 अक्टूबर 2022 के बाद से, जो लोग आयकरदाता हैं, वे इसमें शामिल नहीं हो सकते।
पेंशन के विकल्प
योजना में पांच पेंशन स्लैब हैं - ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 प्रति माह। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर महीने कितना योगदान करते हैं और किस उम्र में योजना से जुड़ते हैं।
कितना देना होगा योगदान?
- अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में जुड़ता है, तो उसे ₹42 से ₹210 तक हर महीने देने होंगे।
- अगर 40 साल की उम्र में जुड़ता है, तो योगदान ₹291 से ₹1,454 प्रति माह हो सकता है।
- योगदान 60 साल की उम्र तक जारी रखना होता है।
- समय पर किस्त न देने पर मामूली जुर्माना भी लग सकता है।
सरकार का सहयोग
योजना की शुरुआत में, सरकार ने पात्र लोगों को पांच साल तक हर साल ₹1,000 या कुल योगदान का 50% (जो कम हो) तक सह-योगदान दिया था। यह सुविधा अब नए सदस्यों को नहीं मिलती।
पेंशन और परिवार को सुरक्षा
60 साल की उम्र के बाद, लाभार्थी को जीवनभर तय पेंशन मिलती है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को वही पेंशन मिलती रहती है। दोनों की मृत्यु के बाद, नामित व्यक्ति को जमा पूंजी लौटा दी जाती है।
कैसे करें आवेदन
- नजदीकी बैंक या डाकघर जाकर फॉर्म भरें।
- ऑनलाइन आवेदन भी संभव है, जिसमें आधार और बैंक विवरण KYC के लिए जरूरी होंगे।
- आवेदन के बाद PRAN (Permanent Retirement Account Number) जारी होता है और योगदान ऑटो-डेबिट के जरिए कटता है।
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