PM Kisan Maandhan Yojana: क्या है पीएम किसान मानधन योजना, कौन उठा सकता है लाभ? पढ़िए हर डिटेल
PM Kisan Maandhan Yojana: खेती-किसानी का काम जितना मेहनत और लगन मांगता है, उतना ही यह भविष्य की चिंता भी बढ़ा देता है। खेत में दिन-रात पसीना बहाने वाले छोटे और सीमांत किसान अक्सर अपनी बुढ़ापे की जिंदगी को लेकर परेशान रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ काम करने की क्षमता कम हो जाती है और आमदनी घटने लगती है।
ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की जिंदगी में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता लाने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है कि 60 साल के बाद भी किसानों के हाथ में हर महीने एक तय रकम पहुंचे, ताकि वे सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। इस स्कीम में न केवल किसान बल्कि उनकी पत्नी या पति को भी पेंशन का लाभ मिलता है, जिससे परिवार को सहारा मिलता है।

कब शुरू हुई योजना
यह योजना 12 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। सरकार का मकसद था कि खेती करने वाले छोटे किसानों को बुढ़ापे में भी एक निश्चित आमदनी मिले।
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पेंशन में कितना पैसा मिलेगा?
इस योजना में जुड़ने वाले किसानों को 60 साल पूरे होने पर ₹3,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है। अगर किसान का निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी या पति को ₹1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलते हैं।
कितना देना होगा योगदान
किसान को अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने ₹55 से ₹200 तक का योगदान देना होता है। खास बात यह है कि जितना किसान देगा, उतना ही पैसा सरकार भी डालेगी। यानी योगदान 1:1 के अनुपात में होगा।
कौन उठा सकता है लाभ
- उम्र 18 से 40 साल के बीच हो
- खुद के नाम पर 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन हो
- आयकरदाता न हों और किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के सदस्य न हों
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ
संस्थागत भूमि मालिक, उच्च आय वाले परिवार, और वे लोग जो पहले से EPF, NPS या ESIC जैसी योजनाओं में पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
अब तक कितने किसान जुड़े?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2024 तक करीब 23.38 लाख किसान इस योजना में शामिल हो चुके हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में इसका अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ है।
आवेदन कैसे करें
इस योजना में दो तरीके से आवेदन किया जा सकता है -
- ऑनलाइन - योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर डालकर फॉर्म भरें।
- ऑफलाइन - नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर पंजीकरण कराएं।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उम्र का प्रमाण और मोबाइल नंबर जरूरी है।
अगर किसान पहले से PM-Kisan सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है, तो उसके मासिक योगदान की राशि सीधे उसी खाते से कट सकती है।
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