अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, पीएम मोदी की डिग्री पर दिया था विवादित बयान
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी करना भरी पड़ा है। पीएम को लेकर लेकर की गई उनकी टिप्पणी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया गया था। पूर्व सीएम ने इसे रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने क्या कहा, केजरीवाल अब क्या करेंगे?
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भाटी की बेंच ने हस्तक्षेप से मना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर याचिका को खारिज किया है।

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा 'कि हम हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं, एक याचिकाकर्ता हमारे पास आए थे और इसे खारिज कर दिया गया था।' केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि संजय सिंह की तरफ से दिया गया बयान अलग था, किंतु बेंच ने इसे नहीं माना।
ज्ञात हो कि फरवरी में गुजरात हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहां से निराशा हाथ लगने के बाद केजरीवाल ने देश की सबसे बड़ी कोर्ट का रुख किया था। केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने गुजरात की अदालत में पेश होना पड़ेगा।
गुजरात यूनिवर्सिटी ने जताया था एतराज
केजरीवाल और संजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि केस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक कथन किया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से दोनों के खिलाफ बीते साल अप्रैल में समन जारी किया गया था।
हाईकोर्ट में दोनों राजनेताओं ने दलील दी थी कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर बयान नहीं दिया था। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए उनको ट्रायल का सामना करना चाहिए।
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