Air India Peeing : आरोपी शंकर मिश्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

एअर इंडिया में पेशाब करने की घटना का मुख्य आरोपी शंकर मिश्रा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की अदालत ने शनिवार को पुलिस हिरासत से इनकार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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Air India Peeing : एअर इंडिया में 'पेशाब' की घटना लगातार सुर्खियों में है। दिल्ली की अदालत ने शनिवार को आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने शंकर मिश्रा को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया और एअर इंडिया की उड़ान में सह-यात्री पर हवा में पेशाब करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा।

एअर इंडिया पेशाब मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा सुनाई। 26 नवंबर को एअर इंडिया की न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच संचालित फ्लाइट में सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को पुलिस तीन दिन हिरासत में रखना चाहती थी। हालांकि, अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।

शंकर मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने अदालत में कहा, प्राथमिकी में केवल एक गैर-जमानती अपराध का उल्लेख है। अन्य अपराध जमानती हैं। पुलिस ने दलील दी और कहा, शंकर मिश्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका की कोर्ट में ये भी बात सामने आई कि इसी कोर्ट से आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हो चुका है।

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14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, "आरोपी शंकर मिश्रा के मोबाइल फोन का पता लगाया गया। लोकेशन बेंगलुरु में ट्रेस हुई और उसे अपने ऑफिस में भी नहीं पाया गया।" अदालत ने कहा, तथ्यों से साफ है कि आरोपी जानबूझकर जांच में शामिल नहीं हो रहा है।

आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने जमानत याचिका दाखिल कर सुनवाई की अपील की। बेल एप्लिकेशन पर सुनवाई 11 जनवरी को होगी। इससे पहले बेंगलुरु में गिरफ्तार हुए आरोपी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ले जाने से पहले मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। लंबी तलाश के बाद दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को शुक्रवार रात बेंगलुरु से धर दबोचा।

क्या है पूरा मामला ?

हिरासत आदेश से पहले मुख्य आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को कथित तौर पर नशे की हालत में महिला पर पेशाब किया था। महिला ने एअर इंडिया के पास शिकायत की। इस आधार पर दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 509 और 510 और भारतीय विमान अधिनियम की धारा 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी और पीड़िता दोनों दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं।

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    आरोपी शंकर मिश्रा अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी में इंडिया चैप्टर के उपाध्यक्ष हैं। कंपनी का मुख्यालय कैलिफ़ोर्निया में है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट में वेल्स फ़ार्गो नाम की कंपनी के अधिकारी ने कहा कि आरोपी का कार्यालय बेंगलुरु में है। प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि वह घर से काम (Work From Home) कर रहा था।

    इस मामले का दिलचस्प पहलू ये भी है कि आरोपी के पिता श्याम मिश्रा ने महिला पर पेशाब के दावों का खंडन किया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे को "ब्लैकमेल" किया जा रहा था। महिला ने पैसे की मांग की और भुगतान भी कर दिया गया था। पता नहीं आगे क्या हुआ। उसने कुछ मांग की होगी जो शायद पूरी नहीं हुई, जिससे वह परेशान हो गई। जरूर ब्लैकमेलिंग जैसा कुछ हो रहा है।

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