आयकर भरने और पैन के लिए 1 जुलाई से जरूरी होगा आधार: सीबीडीटी
यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के महज एक दिन बाद ही की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने को लेकर फैसला दिया था।

नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को कहा है कि आयकर भरने और पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए 1 जुलाई 2017 से आधार कार्ड जरूरी होगा। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के महज एक दिन बाद ही की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने को लेकर फैसला दिया था। ये भी पढ़ें- आप भी जानिए, आखिर कैसे बनाएं अपना जीएसटी अकाउंट

रद्द नहीं होगा पैन
सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया है उसमें सिर्फ उन लोगों को आंशिक राहत दी गई है, जिन लोगों के पास आधार कार्ड या फिर एनरोलमेंट आईडी नहीं है। सीबीडीटी ने यह साफ किया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन लोगों का पैन रद्द नहीं किया जाएगा। ये भी पढ़ें- 80 फीसदी का चाहिए डिस्काउंट, तो ये है सही ठिकाना

ये कहा सीबीडीटी ने
1 जुलाई से जिन लोगों के पास पैन नंबर नहीं होगा और अगर उनके पास आधार पहले से ही है तो उन्हें पैन को इससे जोड़ने के लिए टैक्स अथॉरिटी को आधार नंबर देना होगा। सीबीडीटी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन लोगों को आंशिक राहत दी है, जिनके पास आधार नहीं है। उन लोगों के पैन रद्द नहीं किए जाएंगे और उन्हें भी आधार कार्ड बनवाने का मौका दिया जाएगा। ये भी पढ़ें- खरीदिए ये वाला मोबाइल फोन और पाइए 17 हजार का डिस्काउंट

आयकर अधिकारी ने भी किया साफ
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएगा, तो व्यक्ति सामान्य बैंकिंग और फाइनेंशियल ऑपरेशंस नहीं कर पाएगा। हालांकि, यह साफ कर दिया गया है कि 1 जुलाई से नए पैन और टैक्स भरने के लिए आधार अनिवार्य होगा। ये भी पढ़ें- GST की दहशत में गिर रहे इन चीजों के दाम, आपके पास है मौका












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