मालेगांव विस्फोट मामले में फिर NIA कोर्ट पहुंचीं भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह, जानिए क्या है मामला?
2008 Malegaon blast case: मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में मंगलवार (03 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद और इस मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (sadhvi pragya singh thakur) NIA कोर्ट पहुंची थीं।
मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में CrPC 313 के बयान के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी, अजय रहीरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी समेत कई लोग NIA कोर्ट पहुंचे, जहां इन सभी लोगों का बयान दर्ज किया गया है।

NIA कोर्ट ने आरोपियों की मानी ये बात...?
NIA की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों के उस आवेदन को अनुमति दे दी है जिसमें अदालत द्वारा उनके मौखिक बयान दर्ज करने से कुछ समय पहले प्रश्नावली की एक प्रति देने की मांग की गई थी।
अदालत ने सीआरपीसी की संशोधित धारा 313(5) के मुताबिक उनके आवेदनों को अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को यह भी अनुमति दी है कि अगर वे चाहें तो वे अपने CrPC 313 के मौखिक बयानों के लिए अदालत में लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा था-ये पूरी तरह से झूठा मामला है...
25 सितंबर को मालेगांव 2008 ब्लास्ट मामले पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा था कि, "मुझे कांग्रेस सरकार और एटीएस की प्रताड़ना का खामियाजा भुगतना पड़ा... ये पूरी तरह से झूठा मामला बनाया गया।"
इससे पहले एक सुनवाई में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट रूम लेट गई थीं। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, वह लेट हुई थीं। उन्होंने कहा था कि उनकी चिकित्सीय स्थिति के कारण, उसे जल्दी उठना मुश्किल लगता है। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि सभी आरोपियों को सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट में पेश होना होगा।
विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही विशेष एनआईए अदालत ने इस महीने की शुरुआत में सभी आरोपियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समन जारी किया था कि वे एक साथ पेश हों और अदालत के सवालों का जवाब दें।












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