Malegaon Blast Case: प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को 4 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश
नई दिल्ली। Malegaon Blast Case: महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में साल 2008 में हुए ब्लास्ट के सभी आरोपियों को एक बार फिर से एनआईए की विशेष अदालत ने कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए 4 जनरवी, 2020 तक की डेडलाइन दी है। बता दें कि इससे पहले 3 दिसंबर, 2020 को हुई सुनवाई में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Pragya thakur) समेत चार आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने सभी को 19 दिसंबर को पेश होने का निर्देश जारी किया लेकिन आज भी कई आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे।

2008 मालेगांव विस्फोट कांड मामले में आज यानी शनिवार को विशेष एनआईए कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई की। अदालत में आरोपियों के पेश ना होने से खफा कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि मध्यप्रदेश के भोपाल से भाजपा की लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्वास्थ्य कारणों के चलते शनिवार को होने वाली सुनवाई में पेश नहीं हो सकीं। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस मामले में प्रज्ञा सिंह पर भी आरोप लगे हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया गया है।
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आज होने वाली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के स्थान पर उनके वकील जेपी मिश्रा ने पेश होते हुए कहा, 'साध्वी ने दो दिन के लिए मुंबई आने का फैसला लिया था। वह 18 तारीख को यहां ठहरने वाली थीं और फिर 19 को जाने वाली थीं और इन दो दिनों के लिए, एयरपोर्ट के पास स्टेट गेस्टहाउस नंदगिरी में बुकिंग भी की गई थी। लेकिन एम्स में अपने नियमित चेकअप के लिए उनकी अपॉइंटमेंट थी और जब वो वहां गईं, तो डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने के लिए कहा।' हालांकि वकील जेपी मिश्रा ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एम्स में भर्ती होने के पीछे के कारणों पर अधिक जानकारी नहीं दी।












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